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20 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा या निकासी में PAN-Aadhaar बनेगा अनिवार्य

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Cash deposits News : किसी वित्तीय वर्ष में बैंक खातों से 20 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करने या निकालने वाले ग्राहक को लेन-देन (Cash Withdrawal) के समय अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) या Aadhaar प्रस्तुत करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा मंगलवार को जारी नवीनतम गजट अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक यह कार्रवाई एक वित्‍त वर्ष में 20 लाख से ऊपर के लेन-देन पर करनी होगी। अधिसूचना में साफ है कि यह पाबंदी Current Account और Cash Credit Account पर लागू होगी। यह नियम इसी महीने के आखिर से प्रभावी हो जाएगा।

गजट में नए नियमों के अनुसार, निम्नलिखित लेनदेन में PAN या Aadhaar अनिवार्य होगा:

1. किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर में किसी ग्राहक के एक या अधिक खाते में एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद जमा पर।

लिक्विड फंड बनाम बचत खाता: अपना निष्क्रिय कैश कहां पार्क करें?

निश्चित रूप से, हम में से लगभग सभी के पास अपनी नकदी जमा करने और अपने सभी खर्चों को पूरा करने के लिए एक बचत खाता है। उनमें से, बहुत कम लोग जानते हैं कि बचत खाते की तुलना में निष्क्रिय नकदी को पार्क करने और बेहतर रिटर्न अर्जित करने के अन्य तरीके हैं।लिक्विड फंड उन विकल्पों में से एक हैं। लिक्विड फंड हैंडेट म्यूचुअल फंड जिसमें निवेश करेंचल परिसंपत्ति कम समय के लिए। जबकि बचत खाता एक हैबैंक खाता जो एक लिक्विड फंड के रूप में काम करता है लेकिन आपकी बचत पर निश्चित रिटर्न प्रदान करता है। लिक्विड फंड न केवल आपके पैसे को सेविंग अकाउंट की तरह उपलब्ध रखते हैं बल्कि उनसे बेहतर रिटर्न भी देते हैं। हमने यह निर्धारित करने के लिए कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है कि कौन सा बेहतर है- लिक्विड फंड बनाम बचत खाता। एक नज़र देख लो!

  1. लिक्विड फंड कमर्शियल पेपर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल आदि जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं।
  2. तरल के साथम्यूचुअल फंड्स किसी को बिना किसी दंड या निकास भार के जब चाहे निवेश करने या निकालने की सुविधा मिलती है।
  3. कबम्यूचुअल फंड में निवेश, कुछ फंड हाउस भी ऑफर करते हैंएटीएम पैसे निकालने के लिए कार्ड। यह आपकी सुविधा में और इजाफा करता है।
  4. कुछ केबेस्ट लिक्विड फंड्स बचत खाते की तुलना में बहुत बेहतर ब्याज दर प्रदान करते हैं।

लिक्विड फंड बनाम बचत खाता: कहां निवेश करें?

कुछ मापदंडों के आधार पर, हम लिक्विड फंड और बचत खाते के बीच अंतर का पता लगा सकते हैं।

आइए जानते हैं उन मापदंडों के बारे में।

कारकों लिक्विड फंड बचत खाता
प्रतिफल दर 7-8% 4%
कर निहितार्थ लघु अवधिराजधानी निवेशकों के लागू होने के आधार पर लाभ कर लगाया जाता हैआयकर पत्थर की पटियाकर की दर अर्जित ब्याज दर निवेशकों के लागू के अनुसार कर योग्य हैआय टैक्स स्लैब
काम में आसानी कैश लेने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। यदि समान राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, तो इसे ऑनलाइन किया जा सकता है पैसे पहले बैंक खाते में जमा होते हैं
के लिए उपयुक्त जो बचत खाते की तुलना में अधिक रिटर्न अर्जित करने के लिए अपने अधिशेष का निवेश करना चाहते हैं जो सिर्फ अपनी अधिशेष राशि को पार्क करना चाहते हैं

नीचे शीर्ष 5 लिक्विड फंड प्रदर्शन हैं

Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2021 (%)
Principal Cash Management Fund Growth ₹1,937.59
↑ 0.37
₹3,395 0.5 1.6 2.9 4.8 3.9 3.2 3.2 add_shopping_cart

दोनों की पहुंच

निवेश लिक्विड फंड में आसान और सुविधाजनक है। कोई भी इन फंडों में ऑनलाइन बैंकिंग उपकरणों जैसे मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेबसाइटों के माध्यम से निवेश कर सकता है। लेकिन, बचत खाते में पैसा जमा करने के लिए बैंक जाना अनिवार्य है।

लिक्विड फंड और बचत खाते पर कर

लिक्विड फंड पर लागू कराधान अल्पकालिक हैपूंजीगत लाभ कर, जिसकी गणना टैक्स स्लैब के आधार पर की जाती हैइन्वेस्टर. बचत खाते पर, निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुसार रिटर्न पर कर लगाया जाता है।

कैश में करते हैं लेनदेन तो रहें सावधान, इन ट्रांजैक्शन से हो सकती है मुसीबत

कैश ट्रांजैक्शन करते समय रहें सतर्क

कैश ट्रांजैक्शन करते समय रहें सतर्क

gnttv.com

  • नई दिल्ली ,निवेश करने के लिए नकद जमा करें
  • 26 दिसंबर 2021,
  • (Updated 26 दिसंबर 2021, 12:04 AM IST)

प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय नकद लेनदेन 30 लाख रुपयों से ज्‍यादा न करें.

पिछले कुछ सालों में आयकर विभाग (Income Tax Depatment) कैश ट्रांजैक्शन के मामले में कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गया है. यहां तक कि अब बैंकों में भी एक लिमिट तक ही नकद में लेनदेन किया जा सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई एजेंसियों के साथ करार भी किया है ताकि उन सभी लोगों का फाइनेंशियल रिकॉर्ड हासिल किया जा सके जो ज्यादा मूल्य वाले नकद लेनदेन करते हैं, बिना उसकी जानकारी ITR में दिए.

इसके साथ ही आयकर विभाग ने एन्युअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न (AIR) भी बनाया है जिससे ज्यादा मूल्य वाले नकद लेनदेन को ट्रैक किया जा सके. फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ITR जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है.अगर आप कैश में लेनदेन ज्‍यादा करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि आपकी जरा सी गलती आपको आयकर विभाग की नजरों में ला सकती है. साथ ही कुछ कैश ट्रांजैक्शन ऐसे भी हैं जो आपको खतरे में डाल सकते हैं.

कैश में क्रेडिट निवेश करने के लिए नकद जमा करें कार्ड का बिल भरने पर

अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा करते हैं. अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक कैश क्रेडिट कार्ड के बिल के तौर पर जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे जानकारी ले सकता है. वहीं अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में करते हैं, तो भी आपसे पैसों से स्रोत पूछा सकता है.

अगर आप कैश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आयकर विभाग के पास जाती है. अगर आप किसी 30 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी को कैश में खरीदते या बेच रहे हैं, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की तरफ से इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेजी जाती है.

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Published at : 26 Dec 2022 01:37 PM (IST) Tags: income tax Income Tax Return save money income tax slabs income tax notice हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, निवेश करने के लिए नकद जमा करें कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

टैक्स की बात: कैश में ज्यादा बड़े ट्रांजेक्शन करने पर आ सकता है आयकर विभाग का नोटिस; इन 6 बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होना पड़ सकता निवेश करने के लिए नकद जमा करें है परेशान

अगर आप बड़े कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। बैंक में पैसे जमा करने, म्यूचुअल फंड में निवेश या क्रेडिट कार्ड का ज्यादा बिल भरने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बड़े कैश ट्रांजैक्शन करता है तो इसकी जानकारी उन्हें इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है। हम आपको ऐसे 6 कैश ट्रांजैक्शन्स के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े।

10 लाख से ज्यादा की FD करने पर
अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। भले ही वो एक बार में जमा किए हों निवेश करने के लिए नकद जमा करें या कई बार में या फिर कैश ट्रांजैक्शन हों या डिजिटल। इनकम टैक्स विभाग आपसे इन पैसों के स्रोत के बारे में पूछ सकता है और आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसे में FD में अधिकतर पैसे चेक के जरिए जमा करें।

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