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Android फ़ोन पर ऐप्लिकेशन की अनुमतियों में बदलाव करना

कुछ ऐप्लिकेशन को आपके फ़ोन पर अलग-अलग सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है. जैसे, आपका कैमरा या संपर्क सूची. इसके लिए, ऐप्लिकेशन आपके फ़ोन पर सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगने के लिए एक सूचना भेजेगी जिसके लिए आप अनुमति दें या अनुमति नहीं दें चुन सकते हैं. साथ ही, फ़ोन की सेटिंग में जाकर, किसी एक ऐप्लिकेशन के लिए या अनुमति के टाइप के हिसाब से अनुमतियां बदली जा सकती हैं.

अहम जानकारी: इनमें से कुछ तरीके सिर्फ़ Android 11 और उसके बाद वाले वर्शन पर काम करते हैं. अपने डिवाइस का Android वर्शन देखने का तरीका जानें.

ऐप्लिकेशन की अनुमतियां बदलना

  1. अपने फ़ोन पर सेटिंग ऐप्लिकेशन खोलें.
  2. ऐप्लिकेशन पर टैप करें.
  3. ऐप्लिकेशन की अनुमतियों में बदलाव करने के लिए, उस पर टैप करें. अगर आपको ऐप्लिकेशन नहीं मिल रहा, तो सभी ऐप्लिकेशन देखें पर टैप करें. इसके बाद, अपना ऐप्लिकेशन चुनें.
  4. अनुमतियां पर टैप करें.
    • आपने ऐप्लिकेशन से जुड़ी जो अनुमतियां दी होंगी या जिन्हें देने से मना किया होगा वे यहां दिखेंगी.
  5. किसी अनुमति की सेटिंग में बदलाव करने के लिए, उस पर टैप करें. इसके बाद, अनुमति दें या अनुमति न दें चुनें.

जगह की जानकारी, कैमरा, और माइक्रोफ़ोन ऐक्सेस करने से जुड़ी अनुमतियां देने के लिए, इनमें से चुना जा सकता है:

  • हमेशा मंज़ूरी दें (सिर्फ़ जगह की जानकारी की अनुमति देने के लिए): ऐप्लिकेशन, किसी भी समय अनुमति का इस्तेमाल कर सकता है. ऐसा तब भी हो सकता है, जब ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल न किया जा रहा हो.
  • सिर्फ़ ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल करते समय अनुमति दें: ऐप्लिकेशन, सिर्फ़ उस समय अनुमति का इस्तेमाल कर सकता है जब उस ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा हो.
  • हर बार पूछें: हर बार ऐप्लिकेशन खोलने पर, ऐप्लिकेशन आपसे अनुमति का इस्तेमाल करने के लिए पूछेगा. ऐप्लिकेशन आपकी दी गई अनुमति का इस्तेमाल, ऐप्लिकेशन बंद किए जाने तक कर सकता है.
  • अनुमति न दें: ऐप्लिकेशन, अनुमति की सेटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता. ऐप्लिकेशन के इस्तेमाल के दौरान भी ऐसा नहीं किया जा सकता.

अनुमतियों को उनके टाइप के हिसाब से बदलना

यह देखा जा सकता है कि किन ऐप्लिकेशन के लिए अनुमति की सेटिंग एक ही है. उदाहरण के लिए, यह देखा जा सकता है कि किन ऐप्लिकेशन के पास आपका कैलेंडर देखने की अनुमति है.

  1. फ़ोन पर सेटिंग ऐप्लिकेशन खोलें.
  2. निजताअनुमतियों का प्रबंधन पर टैप करें.
  3. अनुमति के प्रकार पर टैप करें.
    • आपने ऐप्लिकेशन को जो अनुमतियां दी होंगी या जिन्हें देने से मना किया होगा वे यहां दिखेंगी.
  4. किसी ऐप्लिकेशन की अनुमति बदलने के लिए उस ऐप्लिकेशन पर टैप करें, फिर अनुमति की सेटिंग चुनें.

नीचे अनुमतियों की सूची दी एक लाभ लेने वाला उपकरण गई है. साथ ही, यह भी बताया गया है कि किसी ऐप्लिकेशन के लिए उन्हें चालू करने पर क्या होता है.

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Frequently Asked Questions FAQ

Ans कृषि यंत्र अनुदान योजना बिहार एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से बिहार राज्य के किसानों को कृषि में काम आने वाली यंत्र खरीदने पर अनुदान राशि प्रदान की जाती है |

Ans बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के माध्यम से गरीब किसान भी खेती करने के लिए स्वयं का कृषि यंत्र खरीद सकते हैं |

Q3. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Ans इस योजना के लिए बिहार राज्य के गरीब किसान सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं |

Ans बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, रोटावेटर तथा सभी प्रकार के यंत्र ज्योतिष खेती में काम आते हैं

Q5. बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे?

Ans बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2022 के लिए आवेदन 17/09/2022 से शुरू हो चुके हैं |

Ans अगर आप कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है |

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शिवराज की ‘संबल’ योजना एक लाभ लेने वाला उपकरण फिर शुरू, गरीब परिवारों को कब-कितना मिलेगा लाभ, जानिए पूरी डिटेल

शिवराज की ‘संबल’ योजना फिर शुरू, गरीब परिवारों को कब-कितना मिलेगा लाभ, जानिए पूरी डिटेल

Image: Office of Shivraj

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को रिलॉन्च किया. इसके तहत 1863 हितग्राहियों के खाते में 41.29 करोड़ रुपये ई-भुगतान के माध्यम से ट्रांसफर किए गए. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई थी. बाद में कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था और नया सवेरा योजना शुरू की थी.

लेकिन अब मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार का राज है. लिहाजा राज्य में जन कल्याण संबल योजना को पुन: प्रभावी तरीके से 5 मई से शुरू किया गया है. इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि संबल योजना हमारे गरीब भाई-बहनों के परिवारों को नया जीवन देने वाली योजना है. जन्म से पहले से लेकर जिंदगी के बाद तक इस योजना का गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी ग्राम पंचायत/जोन में संपर्क कर अपना पंजीयन करवा सकते हैं.

‘सुपर 5000’ योजना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबल योजना में हम एक नई “सुपर 5000” योजना को जोड़ रहे हैं. संबल परिवारों के ऐसे 5000 बच्चे जो 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, उन्हें 30000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग से दिए जाएंगे. संबल योजना में संबल परिवारों के ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, उन्हें 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.

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चौहान ने कहा कि जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों की जिन्दगी में सहारा देने वाली संबल योजना को हम फिर से शुरू कर रहे हैं. जब संबल योजना की पात्र कोई गरीब किसी शिशु को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले 4 हजार और जन्म देने के बाद 12 हजार रुपये उनके खाते में आएंगे.

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभांवित करने का प्रावधान है. असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो 18 से 60 वर्ष की आयु का हो एवं जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों मे कार्य, या वेतन हेतु अन्य अस्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा हो; किसी ऐसे कार्य मे नियोजित हो जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रयत्क्ष रूप से किया जा रहा हो और जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो.

ऐसे व्यक्ति जो 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करते हों अथवा शासकीय सेवा मे कार्यरत हो अथवा आयकर दाता हों, वे इस योजना मे असंगठित श्रमिक नहीं माने जाएंगे. वे हितलाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे.

संबल योजना के लाभ

योजना में श्रमिक की असामयिक मृत्यु पर अनुग्रह सहायता, अंत्येष्टि सहायता और अपंगता पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है. संबल योजना में 5 हजार रुपये की राशि अंत्येष्टि के लिए सहायता के रूप में दी जाती थी. सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की राशि और दुर्घटना से मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की राशि परिजन को देने का प्रावधान किया गया था. स्थाई अपंगता पर 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता और आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान किया गया. उन्नत व्यवसाय के लिए उपकरण क्रय करने बैंक से प्राप्त ऋण का 10 फीसदी अथवा 5 हजार रुपये, जो भी कम हो, एक लाभ लेने वाला उपकरण वह भी इस योजना में देने का प्रावधान किया गया था.

इसके अलावा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बकाया बिजली बिल माफी योजना, सरल बिजली बिल योजना, निशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना भी जन कल्याण संबल योजना के तहत चलती हैं.

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