शेयर बाजार से हुई कमाई पर कैसे और कितना लगता है टैक्स, समझिए पूरा नफा-नुकसान
अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने से 12 महीने के बाद बेचने पर लाभ होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते है.
शेयर बाजार में आप भी निवेश करते हैं. अगर हां तो आपको टैक्स का नियम समझना जरूरी है. हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट . अधिक पढ़ें
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- Last Updated : July 09, 2022, 11:07 IST
नई दिल्ली . शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर कई तरह के टैक्स लगते हैं. बहुत सारे लोगों को यह जानकारी कम होती है कि कितना टैक्स लगता है. जब कमाई के बाद पैसा कट कर आता है तो निवेशक सोचते हैं कि पैसा कहां कट गया. आज हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से कमाई पर कितना और कैसे टैक्स देना पड़ता है.
मान लीजिए आपको एक साल में शेयर बाजार से 5 लाख की कमाई हुई. लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 4.50 लाख रुपए ही आएंगे. दरअसल, इस कमाई पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG देना पड़ा. इसके साथ ही कुल कमाई पर इनकम टैक्स भी देना होगा. यानी आपको तीन टैक्स देने पड़ रहे हैं.
टैक्स को ऐसे समझें…
आपके 4 लाख की कमाई वाले शेयर बेचते समय ही STT के 125 रुपए कट गए. एक साल पूरा होने के एक हफ्ते बाद ये 5 लाख रुपए के शेयर बेचे तो उस पर LTCG टैक्स 10% लगा और 50 हजार रुपए कट गए. मान लीजिए अब आपने इसके अलावा 3 लाख रुपए दूसरे जरिए से कमाए. इस तरह उसकी टोटल इनकम 3 लाख+5 लाख = 8 लाख रुपए हो गई. इसमें से पहले 50 हजार रुपए कट गए थे. इनकम बची 8 लाख-50,000=7.50 लाख रुपए. अब इस 7.50 लाख पर आपको इनकम टैक्स भी देना है.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (Long term Capital gains tax)
अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने से 12 महीने के बाद बेचने पर लाभ होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते है. शेयरों की बिक्री करने वाले को इस कमाई पर टैक्स देना पड़ता है. 2018 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को फिर से शुरू किया गया था.
इससे पहले इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड ( Equity Mutual funds) की यूनिटों की बिक्री से होने वाले लाभ पर टैक्स नहीं लगता था. इनकम टैक्स रूल्स (Income tax Rules) के सेक्शन 10 (38) के तहत इस पर टैक्स से छूट मिली हुई थी. लेकिन 2018 के बजट में शामिल किए गए प्रावधान में कहा गया कि अगर एक साल के बाद बेचे गए शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिटों की बिक्री पर एक लाख रुपये से ज्यादा का कैपिटेल गेन हुआ है तो इस पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
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1 जुलाई से बदल रहा है शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने का नियम, अगर यह काम नहीं किया तो फंस जाएगा इन्वेस्टमेंट
नई दिल्लीः क्या आप शेयर बाजार में रुपए लगाते हैं? खरीद-फरोख्त ज्यादा पसंद है? फिर तो यह खबर आपके काम की है। अब अगर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना है, तो डीमैट अकाउंट (Demat Account) होल्डर्स को 30 जून तक केवाईसी कराना जरूरी है। अगर आपने केवाईसी करा लिया है तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन KYC नहीं किया तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ऐसे में आप स्टॉक मार्केट में रुपए नहीं लगा सकेंगे।
सेबी ने नियमों में किया बदलाव
जानकारी दें कि शेयर मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने डीमैट अकाउंट के नियमों में बदलाव किया है। इसके मुताबिक यदि आप डीमैट अकाउंट होल्डर हैं तो आपको 30 जून 2022 तक KYC कराना जरूरी है। KYC नहीं होने पर डीमैट अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा॥ इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।
प्रोसेस के लिए वेरिफिकेशन जरूरी
यदि किसी ने कंपनी के शेयर को खरीद लिया है तो शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। केवाईसी का प्रोसेस पूरा होने और वेरिफाई हो जाने के बाद ही शेयर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नए नियम के अनुसार डीमैट अकाउंट में नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आय सीमा के साथ केवाईसी कराना जरूरी है।
कैसे करा सकते हैं KYC?
स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि जल्द ही कैवाईसी कर लें। इससे आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिव नहीं होगा। कई ब्रोकरेज तो घर से रुपए लगानेवाले ग्राहकों को ऑनलाइन KYC की सुविधा दे रहे हैं। आप ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस में विजिट करके भी KYC अपडेट करा सकते हैं।
Stock Market: स्टॉक मार्केट से होने वाली कमाई पर कैसे लगता है इनकम टैक्स, जानिए क्या हैं इससे जुड़े नियम
अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इससे होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है.
यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि स्टॉक मार्केट से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है.
Stock Market: हम सभी जानते हैं कि सैलरी, रेंटल इनकम और बिजनेस से होने वाली कमाई पर हमें टैक्स देना होता है. इसके अलावा, आप शेयरों की बिक्री या खरीद से भी मोटी कमाई कर सकते हैं. ऐसे में यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि स्टॉक मार्केट से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है. कई गृहिणी और रिटायर्ड लोग स्टॉक मार्केट में निवेश के ज़रिए मुनाफा कमाते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस मुनाफे पर टैक्स कैसे लगाया जाता है. इक्विटी शेयरों की बिक्री से होने वाली इनकम या लॉस ‘कैपिटल गेन्स’ के तहत कवर होता है.
कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं- शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. यह वर्गीकरण शेयरों की होल्डिंग पीरियड के अनुसार किया जाता है. होल्डिंग पीरियड का मतलब है- निवेश की तारीख से बिक्री या ट्रांसफर की तारीख. आइए जानते हैं कि यह क्या है.
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG)
अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने से 12 महीने के बाद बेचने पर मुनाफा होता है तो इस पर LTCG के तहत टैक्स देना पड़ता है. 2018 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को फिर से शुरू किया गया था. इससे पहले इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड ( Equity Mutual funds) की यूनिटों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर टैक्स नहीं लगता था. इनकम टैक्स रूल्स (Income tax Rules) के सेक्शन 10 (38) के तहत इस पर टैक्स से छूट मिली हुई थी.
2018 के बजट में शामिल किए गए प्रावधान में कहा गया कि अगर एक साल के बाद बेचे गए शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिटों की बिक्री पर एक लाख रुपये से ज्यादा का कैपिटेल गेन हुआ है तो इस पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
शॉर्ट टर्म कैपिटेल गेन्स टैक्स (STCG)
अगर आप शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी शेयर को खरीदने के 12 महीनों के अंदर बेचते हैं, तो इस पर आपको 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. भले ही आप इनकम टैक्स देनदारी के 10 फीसदी के स्लैब में आते हों या 20 या 30 फीसदी के स्लैब के तहत, आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है तो इस पर 15 फीसदी का ही टैक्स लगेगा.
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ढाई लाख रुपये से कम है तो शेयर बेचने से हासिल लाभ को इससे एडजस्ट किया जाएगा और फिर टैक्स कैलकुलेट होगा. इस पर 15 फीसदी टैक्स के साथ 4 फीसदी सेस लगेगा.
सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT)
स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जाने वाले शेयरों पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यानी STT लगता है. जब भी शेयर बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री होती है, इस पर यह टैक्स देना पड़ता है. शेयरों की बिक्री पर सेलर को 0.025 फीसदी टैक्स देना पड़ता है. यह टैक्स शेयरों के बिक्री मूल्य पर देना पड़ता है. डिलीवरी बेस्ड शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की बिक्री पर 0.001 फीसदी की दर से टैक्स लगता है.
इंट्रा-डे, फ्यूचर-ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स
अगर आप इंट्रा-डे ट्रेडिंग या फ्यूचर-ऑप्शन के ज़रिए ट्रेडिंग करते हैं तो इस पर होने शेयर खरीदने के नियम वाली कमाई पर भी टैक्स देनदारी बनती है. इंट्रा-डे ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को स्पेक्युलेटिव बिजनस इनकम कहते हैं. इसके अलावा, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग से हुई कमाई को नॉन-स्पेक्युलेटिव बिजनस इनकम कहा जाता है. इनसे होने वाली कमाई पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है. इसका मतलब है कि स्लैब के अनुसार, 2.5 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा. इसके ऊपर की कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा.
एक अगस्त से असर: अब शेयर बेचने से पहले भी 20 प्रतिशत देनी होगी शेयर खरीदने के नियम मार्जिन, रिटेल निवेशक पर पड़ेगी ज्यादा मार, शेयर बेचने के दो दिन बाद ही खरीद पाएंगे नया स्टॉक
पूंजी बाजार नियामक सेबी का काम एक रेगुलेटर के तौर पर निवेशकों की सुरक्षा करना और बाजार को सही तरीके से चलाने का है। लेकिन उसके एक सर्कुलर ने रिटेल निवेशकों की कमर तोड़ दी है। एक अगस्त से अगर आप शेयर बेचेंगे तो आपको इस पर कम से कम 20 प्रतिशत का कैश या शेयरों के गिरवी के रूप में मार्जिन देना होगा। साथ ही आप शेयर बेचने के दो दिन बाद ही नया शेयर खरीद पाएंगे। क्योंकि आप कोई भी शेयर बेचते हैं तो उसका पैसा दो कारोबारी दिनों के बाद आपके खाते में आता है।
नया नियम क्या है?
दरअसल सेबी ने कुछ समय पहले ही एक सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक अब हर निवेशक को शेयर बेचने पर भी मार्जिन देना होगा।पहले केवल शेयर खरीदने पर मार्जिन देना होता था। साथ ही अब आप किसी शेयर की बिक्री करते हैं तो उसके पैसे से शेयर दो दिन बाद ही खरीद सकते हैं।
नए नियम का असर किस पर होगा?
सेबी के इस नियम ने ब्रोकर्स हाउस के साथ-साथ रिटेल निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। रिटेल निवेशक इसलिए ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि उनके पास मार्जिन के लिए पैसे जुटाना मुश्किल है। इससे बाजार में नए और पुराने निवेशकों पर मार पड़ेगी।
कैसे असर होगा?
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी ने सोमवार को 100 रुपए का शेयर बेचा। अब उसे इसे बेचने से पहले 20 रुपए का कैश मार्जिन एक्सचेंज को देना होगा। जब तक वह इस मार्जिन को नहीं देगा, तब तक शेयर नहीं बेच पाएगा। दूसरा पहले यह था कि आपने आज शेयर बेचा और आज ही दूसरा शेयर खरीद लीजिए। इसमें बिक्री से मिले पैसे को सेटल कर दिया जाता था।
फायदा किसको हो सकता है?
वैसे कुछ सूत्रों का कहना है कि बाजार में जिस तरह से डायरेक्ट निवेशक आ रहे थे, उससे म्यूचुअल फंड को ज्यादा घाटा हो रहा था। हाल में म्यूचुअल फंड से काफी पैसा निवेशकों ने निकाला है। माना जा रहा है कि इस फैसले से म्यूचुअल फंड को ज्यादा फायदा होगा।
ब्रोकर और मार्केट क्या कह रहा है?
इन लोगों का कहना है कि यह पूरी तरह से निवेशकों के विरोध में नियम है। अगर मेरे पास 100 रुपए की पहले से ही कोई चीज है। आप बोलिए कि पहले 20 रुपए दो फिर बेचो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास जब 100 रुपए है तो यह तो खुद ही सुरक्षा के रूप में है। इन लोगों का कहना है कि इसमें ज्यादा बड़े पैसों पर मार्जिन लगाई जा सकती है ताकि रिटेल निवेशकों को दिक्कत न हो।
मेरे पास अगर 20 रुपए नहीं होगा तो मै क्या करूंगा? शेयर ही नहीं बेचूंगा और शेयर खरीदने के नियम जब तक शेयर नहीं बेचूंगा दूसरा खरीद नहीं पाऊंगा। इससे निवेशक बाजार में आएंगे ही नहीं।
अब 25 फरवरी से शेयर बाजार में लागू होगा T+1 सिस्टम, जानें- इसके फायदे!
अब 25 फरवरी 2022 से शेयर बाजार में खरीद-बिक्री का नया नियम लागू होने जा रहा है. इस तारीख के बाद शेयर बाजार में खरीद-बिक्री का निपटान करने के लिए (T+1) फॉर्मूले पर काम किया जाएगा. इसके तहत जिस दिन आप शेयर बेचेंगे, उसके अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे.
aajtak.in
- नई दिल्ली,
- 08 नवंबर 2021,
- (अपडेटेड 08 नवंबर 2021, 8:13 PM IST)
- 1 जनवरी 2022 से लागू होना था ये नियम
- T+1 व्यवस्था से बढ़ेगा कारोबार का दायरा
अब 25 फरवरी 2022 से शेयर बाजार में खरीद-बिक्री का नया नियम लागू होने जा रहा है. इस तारीख के बाद शेयर बाजार में खरीद-बिक्री का शेयर खरीदने के नियम निपटान करने के लिए (T+1) फॉर्मूले पर काम किया जाएगा. इसके तहत जिस दिन आप शेयर बेचेंगे, उसके अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे.
T+1 settlement cycle: दरअसल, पहले यह व्यवस्था 1 जनवरी 2022 से लागू करने की योजना थी, लेकिन अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है. और यह व्यवस्था 25 फरवरी 2022 से लागू हो जाएगी. फिलहाल घरेलू शेयर बाजारों में सौदों को पूरा होने में कारोबार वाले दिन के बाद दो कारोबारी दिवस (टी+2) लगते हैं. इस व्यवस्था का मकसद बाजार में खरीद-फरोख्त बढ़ाना है.
T+1 सेटलमेंट के फायदे: T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू होने से निवेशकों, ट्रेडर्स को काफी राहत मिलेगी. इसकी वजह यह है कि आज अगर किसी ने शेयरों की खरीद की तो इसके दूसरे दिन यानी एक दिन बाद ही उसके डीमैट खाते में शेयर पहुंच जाएंगे. इसी तरह अगर आज कोई शेयर बेचता है तो कल तक उसके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे.
इस तरह के तेज निपटान चक्र से शेयर कारोबार की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को जल्दी पैसा मिलेगा जिससे वे नए शेयरों में निवेश कर पाएंगे. इससे तेज निपटान होगा और एक्सचेंजों की कार्यक्षमता बढ़ेगी.
क्या होता है सेटलमेंट चक्र: शेयर बाजार में लेनदेन की व्यवस्था बैंक या अन्य जगहों से अलग होती है. बैंक या अन्य पेमेंट सिस्टम से पैसा ट्रांसफर या लेन-देन होते ही आपके खाते में पहुंच जाता है. लेकिन शेयर बाजार में ऐसा नहीं होता. फिलहाल शेयर बाजार T+2 निपटान चक्र (settlement cycle) पर काम करता है.
इसका मतलब यह है कि अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा तो शेयर वास्तव में आपके डीमैट अकाउंट में ट्रेड डे ‘T’ day के तीसरे दिन यानी आज के दो दिन बाद T+2 में पहुंचता है. इसी तरह आपने कोई शेयर बेचा तो उसका पैसा खाते में तीसरे दिन पहुंचता है. इससे सेटलमेंट या निपटान चक्र कहते हैं.
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